आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 12 मई 2023 : सासाराम : जिले के 25 परीक्षा केंद्र पर रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा मद्य निषेध परीक्षा होगा. परीक्षा सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक संचालित होगी. इन दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे. इसको ले शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन के सभागार में पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार, उप विकास आयुक्त शेखर आंनद, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह आदि ने संयुक्त रूप से केंद्राधीक्षक व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक किया. जिसमें सभी केंद्र अधीक्षक व अन्य पदाधिकारियों को कई निर्देश दिया गया. बैठक में परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए आयोग के द्वारा जितने भी निर्देश जारी किए गए हैं, इन सभी निर्देशों से अधिकारियों को अवगत कराया गया. साथ ही निर्देश दिया गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पहले अर्थात 9:00 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
परीक्षार्थी अपने पास सिर्फ एक पेन और अपना एडमिट कार्ड और एक परिचय पत्र रखेंगे. इसके अलावा किसी भी तरह का सामग्री लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश निषेध रहेगी. परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को आधे घंटे तक परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं संपूर्ण परीक्षा की वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जायेगी. साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोग के द्वारा जैमर स्थापित किया गया है. परीक्षा देने के लिए उपस्थित परीक्षार्थियों का प्रवेश 8 बजे से शुरू होकर 9 बजे तक किया जाएगा. 9 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी का प्रवेश नहीं होगा. प्रवेश के समय सभी परीक्षार्थियों की गहन जांच कराई जाएगी. जांच में उपस्थित पदाधिकारी पुलिसकर्मी व शिक्षक सहयोग करेंगे. जो महिला परीक्षार्थी हैं, उनकी जांच पर्दे के अंदर महिला अधिकारियों या महिला पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा की जाएगी. परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र-छात्राएं को किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल ब्लूटूथ पेजर स्मार्ट वॉच इत्यादि लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके साथ-साथ परीक्षा के दौरान केंद्र अधीक्षक, शिक्षक या अन्य कर्मियों को भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होगी. पूरी परीक्षा के दौरान कोई भी कर्मी और पदाधिकारी या अधीक्षक को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी.