आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 21 अक्टूबर 2022 : सासाराम : जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के मामलें में लापरवाही व शिथिलता बरतने  पर शिवसागर अंचलाधिकारी जितेन्द्र प्रसाद राम व विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल डिहरी वन के सहायक अभियंता राजू कुमार पांच-पांच सौं रुपये का जुर्माना डीएम ने लगाया है. इस संबंध जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि जिला लोक शिकायत निवारण के वाद की सुनवाई में लापरवाही व उदासीनता बरतने वाले उक्त दोनों अधिकारियों पर पांच-पांच रुपये की शास्ति अधिरोपित किया गया है. उन्होंने कहा कि उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण के विभिन्न मामलें के वाद में प्राय़: अनुपस्थित रह रहे थे. साथ ही उनके द्वारा सुनवाई में ना कोई प्रतिनिधि अधिकृत कर भेजा जाता था और ना ही ससमय कोई प्रतिवेदन ही भेजा जा रहा था.  जिसके कारण लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के उदेश्य प्रभावित हो रहा था. इस आलोक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उलघंन के आरोप में जिलाधिकारी ने उक्त अधिकारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है.

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