आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 15 दिसंबर 2021 : पटना : पटना के विशेष न्यायालय निगरानी ने घूसखोरी के आरोप में भभुआ राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार सिंह को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा दी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी।