रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 02 सितम्बर 2021 : दिनारा/रोहतास : अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सासाराम कमलेश प्रसाद के शिकायत पर स्थानीय थाना क्षेत्र के गौरा स्थित मां संतोषी खाद भंडार प्रोपराइटर रविंद्र कुमार सिंह पिता स्व० जमुना सिंह के विरुद्ध उर्वरक बिक्री में अनियमितता को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें यह बताया गया है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी नंद किशोर पासवान द्वारा विगत 26 अगस्त को मां संतोषी खाद भंडार का जांच किया गया था जिसमें पोस मशीन एवं भंडार पंजी में उर्वरक की मात्रा में भिन्नता पाए जाने एवं किसानों को बिक्री पंजी में अधिक उर्वरक की मात्रा दिखाकर वास्तविक रुप से कम आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया था। उक्त जांच के आलोक में गुरुवार को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सासाराम कमलेश प्रसाद द्वारा मां संतोषी खाद भंडार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि मां संतोषी खाद भंडार की अनुज्ञप्ति संख्या 102/19-20 जिसकी वैधता 7 जून 2021 को ही समाप्त हो चुकी है। फिर भी बिना नवीनीकरण के ही उर्वरक का उठाव कर बिक्री कार्य किया जा रहा है। दिनारा थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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