आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 17 दिसम्बर 2022 : डेहरी ऑन सोन । रोहतास जिले में हत्या, दुष्कर्म, मध्य निषेध ,दहेज हत्या जैसे अपराधों के लिए इसे विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल करा कर अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। यह जानकारी देते हुए एसपी आशीष भारती ने बताया कि महिला थाना कांड संख्या 34/ 2019 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त बैजनाथ प्रसाद ग्राम दरिहत थाना दरिहट को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा ₹10000 अर्थदंड तथा कांड के एक और अभियुक्त रोहित सिंह वार्ड नंबर 25 थाना डेहरी को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सासाराम ने 4 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
उन्होंने बताया कि दिनारा थाना कांड संख्या 139/06 के अभियुक्त पारस सिंह, बंधु सिंह, मनोज सिंह, भीम शसिंह तथा राजेश सिंह सभी ग्राम भानपुर टोला गौहार थाना दिनारा को भादवि की धारा 304, श34, 324 के तहत पांच-पांच शवर्ष का कारावास तथा पांच शपांच हजार रू अर्थदंड की सजा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन सासाराम ने दी है ।वही दिनारा भानस थाना कांड संख्या 41/ 2012 के अभियुक्त हीरामन ठाकुर ग्राम भानस टोला थाना दिनारा भानस को माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश 19 सासाराम ने दोषी मानते हुए धारा 20b, iiए, 22d के तहत 3 माह 6 दिन की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।