जिले के कुल 3791 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग, चुनाव को लेकर डीएम ने की प्रेस वार्ता

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 04 मार्च 2022 : सासाराम। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 के लिए तिथियों की घोषणा के पश्चात शुक्रवार को जिला समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधी जानकारियां साझा की। प्रेस को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 07 रोहतास सह कैमूर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव संबंधी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा निर्वाचन कार्यक्रम संबंधित सभी आवश्यक तिथियों का प्रकाशन हो चुका है। विधान परिषद चुनाव की महत्ता को देखते हुए चुनाव को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु प्रशासनिक स्तर पर भी सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि निर्वाचन संबंधी प्रेस नोट जारी होने के साथ हीं पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं चुनाव की अधिसूचना 9 मार्च को निर्गत होगी तथा नामांकन की अंतिम तिथि 16 मार्च तक निर्धारित की गई है। 17 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रुटनी एवं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मार्च तक होगी। जिसके पश्चात 4 अप्रैल को मतदान तथा 7 अप्रैल को मतों की गिनती की जाएगी। डीएम ने कहा कि जिले के सभी 19 प्रखंड कार्यालयों पर विधान परिषद चुनाव को लेकर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जहां जिले से कुल 3793 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि नोखा प्रखंड से पंचायत समिति सदस्य शारदा देवी एवं रोहतास प्रखंड के ग्राम पंचायत नावाडीह की मुखिया सीमा मिश्रा की मृत्यु के पश्चात नाम विलोपन का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा गया है। जिससे जिले में निर्वाचकों की संख्या घटकर 3791 होगी। डीएम ने कहा कि मतदाता सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपना मतदान कर सकते हैं तथा चुनाव के संबंध में त्रुटियों, सुझावों एवं शिकायतों का अधिसूचना तिथि से पूर्व निपटारा किया जाएगा। मतदान संपन्न कराने के पश्चात मतगणना की प्रक्रिया करते हुए आगामी 11 अप्रैल को पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति हो जाएगी। साथ हीं डीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए केवल 5 व्यक्ति ही घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकते हैं तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार अभियान बंद करना होगा। राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थियों को बैठक, सभा, जुलूस आदि के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। जहां कोविड-19 के मानकों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव से पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी अभ्यर्थियों को कम से कम तीन बार अपने अपराधिक इतिहास का ब्योरा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित कराना होगा। जिले में विधान परिषद चुनाव को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है तथा सभी मतदान केन्द्रों एवं विभिन्न जगहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस गश्ती को भी तेज किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार मौजूद रहे।

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