आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 08 जनवरी 2022 : नोखा। आगामी 2022 के नगर निकाय के चुनाव में अब मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद जनता के वोट से चुने जाएंगे। पार्षदों के जोड़ तोड़ व पैसे का खेल नहीं चलेगा। कुर्सी के खेल में पार्षदों की महत्ता भी कम हो जाएगी। मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के दावेदारों की ओर से हिल स्टेशन घूमने व पार्टी मनाने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। राज्यपाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा-23 व 25 में संशोधन करते यह अध्यादेश पारित कर दिया है। इस अध्यादेश के पारित होते ही नगर परिषद नोखा में मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद के चुनाव लड़ने की रस्साकशी शुरु हो गयी है। चौक-चौराहों व चाय पान की दुकानों में इस पर चर्चा का दौर भी शुरु हो गया है। इस अधिनियम के संशोधन की खासियत है कि पहले की तरह मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया नहीं रहेगी। मृत्यु,पद त्याग, बर्खास्तगी या अन्य कारणों से मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद की कुर्सी खाली होगी तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फिर चुनाव ही कराया जाएगा। जिसमें निर्वाचित मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद पूर्वाधिकारी के बचे हुए कार्यकाल तक पद धारण करेंगे। यदि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र मुख्य पार्षद निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेगा और ऐसा नामित प्रत्येक पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुए कार्यकाल तक पद धारण करेगा। धारा-25 में किए गए संशोधन के अनुसार मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए सरकार को संबोधित करते स्वलिखित आवेदन देना होगा। त्यागपत्र दिये जाने के सात दिनों के बाद यह प्रभावी माना जाएगा। बशर्ते कि उक्त सात दिनों के भीतर यथास्थिति सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित त्यागपत्र वह वापस न ले ले। धारा 25(3) अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना सरकार के विचार से यदि कोई मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं या जान बूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों व कर्तव्यों को करने से इंकार करते हैं। अपने कर्तव्यों के निवर्हन में दुराचार के दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी अपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छह माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो सरकार ऐसे मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद को स्पष्टीकरण के उपरांत आदेश पारित कर हटा देगी। हटाया गया मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद नगरपालिका में शेष पदावधि के दौरान फिर से निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।