आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 11 मार्च 2022 : पटना : हाईकोर्ट ने राज्य में उत्पाद कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट के गठन में हो रहे विलम्ब और उसके लिये आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिये दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 28 मार्च तक जबाब तलब किया है .जस्टिस राजन गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया .राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी हैं.साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई हैं.उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इन उत्पाद कोर्ट के सही ढंग से संचालन और उसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि सीबीआई, श्रम न्यायलयों व अन्य कोर्ट के लिए अलग अलग भवन की व्यवस्था है तो उत्पाद कोर्ट के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है. महाधिवक्ता ने कोर्ट द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर जवाब देने के लिए कुछ समय की माँग की जिसे कोर्ट ने मानते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 मार्च, 2022 को निर्धारित किया है.