आरबीआई ने जारी किया नया सर्कुलर।

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 30 सितम्बर 2023 : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 07 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अरबीआई ने सर्कुलर जारी करके कहा कि विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 07 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट न बदले जाने पर अगले दिन यानी 01 अक्टूबर से उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शाम तक आरबीआई नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसा ही हुआ और आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की समय सीमा एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक 2000 के नोट बदलने की तारीख बढ़ाकर 07 अक्टूबर 2023 कर दी गई है। 

इससे पहले आरबीआई ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक कुल 03.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य (वैल्यू) के 2000 के नोट प्रचलन में थे। इसमें से 29 सितंबर तक 03.42 लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में हैं। इसे जमा कराए जाने के लिए निर्धारित तिथि को बढ़ाया गया है।

सर्वविदित है कि 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

नीचे सवाल-जवाब से जाने नोट बदलने की प्रक्रिया:

01. क्या नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है?

नहीं , बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। एक बार में 20000 की सीमा तक 2000 के नोट बदलकर यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं।

02. क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं?

हां। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20000 की सीमा तक 2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपका अकाउंट होने पर यह लिमिट लागू नहीं होगा।

03. सरकार के आदेश से आम लोगों पर क्या असर होगा?

जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थी। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार वैसी स्थिति नहीं है।

04. क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?

2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी यह सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है।

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