रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 29 अप्रैल 2021 : सासाराम। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर पाबंदियां बढ़ा दी है। जिसके सख्त अनुपालन के लिए जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने गुरुवार को जिले के सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया। नई गाइडलाइन के तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा तथा सभी बाजार, सरकारी दफ्तर, निजी कार्यालय एवं दुकाने शाम 4 बजे तक ही खुली रहेगी। हांलांकि कर्फ्यू के दौरान रेलयात्री, हवाई यात्री, बस यात्री आदि के लिए पूर्व की भांति छूट जारी रहेगी। शादी समारोह में 100 की जगह अब केवल 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। संबंधित अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित करते हुए डीएम ने भीड़ भाड़ की जगह वाली मंडियों पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह पर स्थानांतरित करने के लिए कहा है तथा सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्य पूर्व की भांति जारी रहेंगे। वही सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य गतिविधियां, निर्माण कार्य, कृषि कार्य आदि को प्रतिबंध से दूर रखा गया है लेकिन इन सभी गतिविधियों में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जिसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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