कृषि एवं कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों को मिली छूट

रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 25 मई 2021 : सासाराम। बिहार में कोरोना वायरस के दुसरे लहर से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉक डाउन की अवधि को राज्य सरकार ने एक बार फिर 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि 1 जून तक जारी लॉकडाउन में सरकार ने मामूली बदलाव करते हुए कृषि एवं कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी है लेकिन अन्य सभी प्रतिबंध पूर्व की भांति जारी रहेंगे।

इसी क्रम में लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नए दिशानिर्देश जारी किए। जिसके अनुसार जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं को छोड़कर बिहार के सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे तथा बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है। खाद्य सामग्री की दुकानें, फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध एवं पीडीएस दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलेंगी व् ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे से 12 बजे तक दुकाने खुलेंगी।। वहीं अस्पताल, जांच लैब, क्लीनिक एवं दवा दुकानों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा तथा आवश्यक कार्य के सबूत के साथ लोग घर से बाहर निकल सकेंगे।

सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाते हुए जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा। हवाई, रेल एवं बस यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगे जिसमें क्षमता से सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे तथा टिकट के साथ एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी। धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, जिम, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एवं अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स से खाने-पीने के सामानों की होम डिलीवरी, शादी ब्याह में 20 व्यक्ति, अंतिम संस्कार में 10 व्यक्तियों के शामिल होने एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्य के लिए आवागमन की इजाजत दी गई है तथा किसी भी तरह के आयोजन के दौरान डीजे एवं जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी ने उक्त सभी प्रतिबंधों एवं उससे संबंधित अग्रतर कार्रवाई हेतु जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है तथा सड़कों पर उतर कर लॉकडाउन के प्रावधानों के अनुपालन के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही है। वहीं उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एसपी आशीष भारती, एडीएम लालबाबू सिंह, डीडीसी सुरेंद्र प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार, सदर एसडीओ मनोज कुमार सहित अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

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