आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 25 फरवरी 2022 : सासाराम : जिला लोक शिकायत निवारण के द्वितीय वाद की सुनवाई में अनुपालन नहीं करने के आरोप में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल सासाराम (ग्रामीण) के सहायक विद्युत अभियंता पर पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है. इसकी जानकारी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल पाण्डेय ने दी. उन्होंने बताया कि जिला लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील वाद के अंतगर्त दरिगांव थाना क्षेत्र के खैरा गांव  निवासी प्रभाकर सिंह, पिता अनिरूद्ध सिंह का परिवाद पत्र के आलोक में सुनवाई प्रारभ है. लेकिन, सुनवाई के क्रम में सहायक विद्युत अभियंता के द्वारा प्रतिवेदन तो सौंपी गयी है पर इसका पूर्ण अनुपालित नहीं किया गया है. प्रतिवेदन पूर्ण अनुपालित नहीं होने के कारण मामलें की त्वरित सुनवाई नहीं की सकी, जिसके कारण बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के उद्देश्य प्रभावित हुआ. इससे स्पष्ट है कि उक्त सहायक अभियंता द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उलघंन किया गया. जिसके आरोप में उक्त सहायक अभियंता पर पांच हजार रूपये का  अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है. साथ ही उन्हें जुमार्ना लगाए गए राशि को दो दिनों में जिला कोषागार में जमा करने व उसकी एक प्रति से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है. अन्यथा इसका अनुपालन नहीं करने पर उक्त सहायक अभियंता के विरूद्ध सेवा नियमों के तहत इससे भी कड़ी अग्रेतर कार्रवाई की जाऐगी. बता दें कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के मामलों के सुनवाई में अनुपस्थित व अनुपालन नहीं करने के आरोप में कई अफसरों पर अर्थदण्ड लगाया गया है. इस क्रम में विगत 19 जनवरी को जिला लोक शिकायत निवारण के द्वितीय वाद की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के आरोप में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल सासाराम (शहरी) के सहायक विद्युत अभियंता पर भी दो हजार रूपये की अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था.

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