रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 01 नवम्बर 2021 : महाराष्ट्र : बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वज़े को जबरन वसूली के मामले में 6 नवंबर तक मुंबई पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण कुछ राहतें प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया था । पिछले हफ्ते एक विशेष अदालत ने मुंबई पुलिस को उपनगरीय गोरेगांव में उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में पूछताछ के लिए सचिन वज़े को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी । सोमवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सचिन वज़े को हिरासत में ले लिया। वज़े को हिरासत में लेने के बाद क्राइम ब्रांच के कर्मी उसे एस्प्लेनेड कोर्ट में ले गए ताकि इस मामले में पूछताछ के लिए उसका और रिमांड मांगा जा सके ।

कौन है सचिन वज़े?

सचिन वज़े को इस साल मार्च में एंटीलिया बम डराने के मामले में गिरफ्तार किया गया था जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास विस्फोटक वाली एसयूवी मिली थी। इससे पहले वह नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परम बीर सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं। 49 वर्षीय सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वज़े को एंटीलिया बम डराने के मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जबरन वसूली मामले की जांच करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने विशेष अदालत से सचिन वजीज की कस्टडी मांगी थी, जिसमें दलील दी गई थी कि अपराध की आगे की जांच के लिए यह जरूरी है । यह देखते हुए कि सचिन वज़े ने हाल ही में बाईपास सर्जरी की थी, अदालत ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी और जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह कुछ दिनों के लिए यात्रा करने के लिए फिट होने के बाद 1 नवंबर को मुंबई पुलिस को अपनी हिरासत सौंप दें । बिल्डर सह होटल मालिक विमल अग्रवाल की शिकायत पर सचिन वज, परम बीर सिंह व अन्य के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जिन अन्य लोगों को आरोपी नामजद किया गया है उनमें सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू और रियाज भाटी शामिल हैं।

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