रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 01 नवम्बर 2021 : पटना : 27 अक्टूबर, 2013 के दिन पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। न्यायाधीश गुरविंदर सिंह ने जजमेंट ऑर्डर पढ़ते हुए सभी दोषियों के लिए अलग-अलग सजा का ऐलान किया। इनमें से 4 दोषियों को फांसी की सजा, 2 आरोपियों को उम्रकैद, दो दोषियों को 10 साल की सजा तो वहीं एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गयी।

विदित हो कि 27 अक्टूबर, 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी, और इसी दौरान वहां सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। इन सभी आरोपियों पर बीते 27 अक्टूबर को एनआईए के कोर्ट में हुए सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद सजा के लिए कोर्ट ने आज का दिन निर्धारित किया था। मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल में रखा गया था। उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया था, जबकि इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे।

बता दें कि गांधी मैदान बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया था। इस मामले की जांच शुरू से ही NIA कर रही है। 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दायर की थी।

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार से बम धमाके हुए थे। गांधी मैदान के साथ-साथ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालय में भी एक ब्लास्ट हुआ था। पटना में हुए इस सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उस वक्त गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, और यह घिनौनी साजिश उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रची गई थी।

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