आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 03 सितम्बर 2022 : पटना : राज्यसभा के जदयू के दो बार सदस्य रहे आरजेडी के वर्तमान विधायक अनिल सहनी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला (एलटीसी घोटाला) मामले में उनको दोषी करार दिया था।

 सीबीआई ने अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 को केस दर्ज किया था। इस पर सुनवाई के बाद 29 अगस्त को कोर्ट ने अनिल सहनी समेत तीन आरोपियों को एलटीसी घोटाले का दोषी करार दिया था।अनिल सहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। सहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं

 कोर्ट ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य अनिल कुमार सहनी के साथ-साथ एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 3 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ठहराए गए अनिल सहनी और अन्य लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है।

सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Copyright Reserved © RD News Network