आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 21 दिसंबर 2021 : बक्सर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश 11 विवेक राय की कोर्ट में मंगलवार को मारपीट के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के पांच आरोपितो को मारपीट का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा और 4-4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
अभियोजन बेचन राम ने बताया कि नावानगर थाना क्षेत्र के गिरधरवरांव गांव में 2 अप्रैल 2014 को नाली विवाद को लेकर रामायण यादव के साथ गांव के ही जगनारायण यादव, मुकेश यादव, रमेश यादव, छोटक यादव और गोरा यादव के साथ मारपीट हो गई। रामायण यादव ने पांचो के खिलाफ स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के साथ पुलिस और चिकित्सकों के बयान के बाद पांचो आरोपितो को मारपीट का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों के सात वर्ष की सजा और 4-4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।