ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 26 अगस्त 2022 : झारखंड : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता नियमानुसार केंद्रीय चुनाव आयोग की सिफारिश और राज्यपाल के फैसले के आधार पर हुई समाप्त | आखिरकार झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अपना फैसला सुना दिया। दो दिनों के हलचल के बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की शुक्रवार को घोषणा कर दी गयी। 20 जनवरी 2022 को आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का गलत इस्तेमाल कर अपने नाम से खनन लीज लेने के संबंध में शिकायत पत्र दिया.
10 फरवरी 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की.पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी ने 11 फरवरी 2022 को राज्यपाल से अनगड़ा में 0.88 एकड़ में पत्थर खादान अपने नाम पर लेने की शिकायत की थी.