रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 02 सितम्बर 2021 : सासाराम। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण संबंधी वादों की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने एवं ससमय प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने के आरोप में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर अकोढ़ी गोला प्रखंड के अंचलाधिकारी एवं अकोढ़ी गोला थाना अध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि डेहरी अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की सूचना पर उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों अधिकारी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण संबंधी वादों की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने एवं ससमय प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने के दोषी पाए गए हैं तथा इस मामले को लेकर पूर्व में भी इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई लेकिन इनके द्वारा स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसे बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा है कि दो दिनों के अंदर उक्त दोनों अधिकारी जिला कोषागार में जुर्माना राशि जमा कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे तथा कोषागार पदाधिकारी जुर्माना राशि जमा होने के पश्चात हीं वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे। वहीं उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में सेवा नियमों के तहत इससे भी बड़ी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।