जेजे एक्ट एवं पोक्सो एक्ट के क्रियान्वयन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सासाराम। बेहतर ढंग से बच्चों की देखभाल व उनका संरक्षण सुनिश्चित करते हुए यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा के लिए पोक्सो एवं जेजे एक्ट के उचित क्रियान्वयन के लिए रविवार को सासाराम सिविल कोर्ट परिसर में संवेदीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रताप सिंह एवं जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा की बच्चों के हित में पोक्सो एवं जेजे एक्ट के अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों को इमानदारी पूर्वक लागू करना होगा जिससे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण एवं पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने में सफलता हासिल हो सके। आज हर बच्चे की सुरक्षा उसकी खुद की जिम्मेदारी भी है। बाल अपराध, अपहरण व यौन शोषण जैसी बढ़ती आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को सचेत, समझदार व जागरूक होना पड़ेगा तथा अपने पराए की पहचान करनी होगी। वहीं जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि 18 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने व बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों पर इन एक्टों के सही क्रियान्वयन के माध्यम से अंकुश लगाया जा सकता है। 18 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। जो लड़के व लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह, किशोर न्याय परिषद की प्रधान दण्डाधिकारी ज्योत्स्ना पाठक, सदस्य संतोष कुमार, चाइल्ड लाइन की निदेशक सविता डे ,कल्याण समिति की अध्यक्ष सुनीता सहित वेबिनार के माध्यम से जुड़े रहे अन्य स्टेक होल्डर ने भी अपने-अपने विचार रखे।

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