आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 22 जून 2022 : पटना : अदालती आदेश अपने पक्ष में होने के बावजूद पटना हाई कोर्ट के एक वकील को उसके ही जमीन पर जाने से पड़ोसी द्वारा रोकने और उसे गलत मुकदमा में फंसा कर जेल भेजवाने की धमकी को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राजधानी पटना के सदर अंचलाधिकारी समेत जक्कनपुर थाने के एस एच् ओ को बुधवार को अदालत में तलब किया है.न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता द्विवेदी सुरेंद्र द्वारा दायर रिट याचिका पर अधिवक्ता अवधेश कुमार मिश्र को सुनने के बाद यह निर्देश दिया . कोर्ट ने पटना सदर के अंचलाधिकारी और जक्कनपुर थाने की पुलिस के शिथिल रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकारी वकील को निर्देश दिया की हर हाल में इन दोनों पदाधिकारियों को बुधवार को एक बजे कोर्ट में उपस्थित होने की जानकारी दे दें ताकि निर्धारित समय पर दोनों पदाधिकारी कोर्ट में उपस्थित हो सकें . कोर्ट की याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार मिश्र ने बताया कि याचिकाकर्ता की अपनी जमीन होने के बाद भी एक पड़ोसी द्वारा अपनी जमीन पर जाकर किसी तरह का निर्माण कार्य नही करने दिया जाता है और नही मानने पर गलत मुकदमा में फंसा कर जेल भेजवाने की धमकी भी दी जाती है . श्री मिश्र ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में जब याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित 5थाना औऱ अंचलाधिकारी को लिखित शिकायत कर उचित करवाई करने का अनुरोध किया जाता है तो उस पर इन पदाधिकारियों द्वारा कोई करवाई नही की जाती है .इतना ही नही थाना द्वारा धारा 107 और अ44 का मुकदमा चलाने के लिये एसडीओ को लिख दिया जाता है . कोर्ट को बताया गया कि विपक्षी याचिकाकर्ता के जमीन तथा रास्ते पर खटाल चला रहा है.इस जमीन की नापी तथा सारा कागजात याचिकाकर्ता के पक्ष में है वावजूद याचिकाकर्ता वर्षों से सभी संबंधित अधिकारियों के यहां चक्कर लगाते लगाते तक गया तब यह मुकदमा दायर किया.इस मामले की सुनवाई फिर बुधवार की होगी .