आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 23 सितम्बर 2023 : पटना :  बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।  व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत अब मुखिया को हर दिन अपने पंचायत मुख्यालय में रहना होगा और आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निपटारा करना होगा। बिहार सरकार , पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह के द्वारा जारी आदेश के तहत ग्राम पंचायतों में अब मुखिया अगर 30 दिन तक गैर हाजिर रहेंगे तो उनकी जगह उप मुखिया को मुखिया बना दिया जाएगा। वे मुखिया का कार्यभार संभालेंगे और इससे संबंधित दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इससे पहले यह अवधि 60 दिनों की थी।

विभाग द्वारा भेजे गए  पत्र के आलोक में  मुखिया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और इससे संबंधित कार्यपालिका एवं वित्तीय प्रशासन की जिम्मेवारी उनके  पास होती है , इसलिए यह पद महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब तय किया गया है कि मुखिया के लगातार 30 दिनों तक अनुपस्थिति के बाद 31 वें दिन उप मुखिया , मुखिया का स्वतः प्रभार ग्रहण कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभार ग्रहण करने के बाद उप मुखिया इस आशय की जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे। तदुपरांत जिला पंचायती राज पदाधिकारी उप मुखिया के वित्तीय लेन – देन के लिए डोंगल बनाएंगे। अगर कोई आरोपित मुखिया फरार हो और जमानत लेकर 30 दिनों के भीतर वापस आ जाए तो उसे फरार नहीं माना जाएगा। उप मुखिया तभी तक दायित्वों का निर्वहन करेंगे जब तक मुखिया वापस काम शुरू न कर दें। मुखिया के काम शुरू करते ही उप मुखिया का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Copyright Reserved © RD News Network