आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 19 मई 2022 : दिल्ली : दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की बहु-प्रचारित ‘घर-घर राशन योजना’ पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसी मामले पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। इससे पहले केन्द्र सरकार ने भी आम आदमी पार्टी की इस योजना का विरोध किया था।
उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दी थी। इन पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की इस योजना को रद्द कर दिया। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस योजना को रद्द करने का फैसला सुनाया।
दरअसल घर-घर राशन योजना दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी, लेकिन इस योजना को लेकर केंद्र की बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी समय से तकरार चल रही थी। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री घर-घर योजना शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन इस योजना पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई। इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच भी विवाद हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 72 लाख से ज्यादा लोग सब्सिडी वाला राशन पाने के पात्र हैं, इनमें 17 लाख राशन कार्ड धारक हैं।