सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलें रहेंगे सभी बाजार

रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 01 जून 2021 : सासाराम। कोरोना संक्रमण के खिलाफ आज पूरा विश्व एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 ने लोगों के दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया है तथा सामान्य जीवन शैली को लेकर लोगों के मन में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में कोरोनावायरस के दुसरे लहर में बढ़ते प्रसार को देखते हुए लगाए गए लॉक डाउन को राज्य सरकार ने एक बार फिर 8 जून तक बढा दिया है। लेकिन लाॅकडाउन के दौरान संक्रमण दर में आई कमी को देखते हुए सरकार ने लोगों के साथ नरमी बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने नियम व शर्तों का पालन करते हुए दुकानों एवं प्रतिष्ठानों आदि को खोलने के लिए जिला प्रशासन स्तर से निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया है।

इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने जिले के सभी दुकानें व बाजारों को खोलने के लिए नए रोस्टर जारी किए हैं। जिसके अनुसार जिले की सभी दुकानें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। साथ हीं सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सभी दुकानदार सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। हालांकि किराना, मेडिकल दुकान, निजी क्लीनिक, सभी अस्पताल, डेयरी, फल सब्जी मंडी, पशु चारे की दुकान, वाहन पार्ट्स एवं सर्विस दुकाने, होम डिलीवरी सेवा, मीट मछली मंडी, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी सहित निर्माण सामग्री से जुड़े प्रतिष्ठान प्रतिदिन खुले रहेंगे।

वहीं रोस्टर के अनुसार सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, पंखा, कूलर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के बिक्री एवं मरम्मती से जुड़े दुकान, सैलून, पार्लर, फर्नीचर व सोने चांदी की दुकानें खुलेंगी तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कपड़ा, जूता चप्पल, ड्राई क्लीनर्स, बर्तन, खेलकूद सामग्री सहित कृषि यंत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में नहीं है खुली रहेंगी। सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं को छोड़कर बिहार के सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे तथा बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है। वहीं अस्पताल, जांच लैब, क्लीनिक एवं दवा दुकानों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा तथा आवश्यक कार्य के सबूत के साथ लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाते हुए जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा। हवाई, रेल एवं बस यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेंगे जिसमें क्षमता से सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे तथा टिकट के साथ एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी। धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, जिम, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एवं अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स से खाने-पीने के सामानों की होम डिलीवरी, शादी ब्याह में 20 व्यक्ति, अंतिम संस्कार में 10 व्यक्तियों के शामिल होने एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्य के लिए आवागमन की इजाजत दी गई है तथा किसी भी तरह के आयोजन के दौरान डीजे एवं जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

जिलाधिकारी ने उक्त सभी प्रतिबंधों एवं उससे संबंधित अग्रतर कार्रवाई हेतु जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है तथा सड़कों पर उतर कर लॉकडाउन के प्रावधानों के अनुपालन के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही है। वहीं उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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