आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 01 मार्च 2022 : डेहरी ऑन सोन । सासाराम न्यायालय के न्यायाधीश ए डी जे 6 ने महिला थाना कांड संख्या 21/ 2021 धारा 376 (3) भादवि तथा 4(2) पोस्को अधिनियम के तहत कोचस बाजार थाना कोचस रोहतास के अभियुक्त मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ₹ 50,000 जुर्माना की राशि से भी दंडित किया है। यह मुकदमा स्पीडी ट्रायल के तहत चला था।