
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 23 मार्च 2023 : पटना : सुशील कुमार मोदी ने इस पर कहा कि मैंने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है. मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई है. उन्हें तुरंत जमानत मिल गई है। राहुल को 30 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वे विकल्प तलाश सकें। इस बीच उनकी संसद से सदस्यता रद्द होने की बातें कही जाने लगी हैं।

विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने मोदी उपनाम के खिलाफ गलत टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस पर कहा कि मैंने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है. मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा.

उन्हें ऐसे ही सजा सुनाई जानी चाहिए
सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। आगे उन्होंने कहा कि सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सजा सुनाई जानी चाहिए।
