रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 25 अगस्त 2021 : सासाराम : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. जिससे अब अधिकारियों से लेकर भावी प्रत्याशियों, नेताओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देर्शों का पालन करना जरूरी हो गया है. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भावी प्रत्याशियों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार, किसी भी राजनैतिक दल के नाम या झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार करना दंडनीय होगा. चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करना होगा. प्रत्याशी के द्वारा किसी भी धर्म, संप्रदाय व जातिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना होगा, प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जातीय भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लेगें. पोस्टर, इश्तहार पैंपलेट के प्रकाशक व मुद्रक का नाम उस अंकित होना चाहिए. किसी की निजी संपत्ति का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग वर्जित रहेगा. प्रत्याशी अपने आवास, कार्यालय व प्रचार वाहन पर झंडा बैनर आदि का उपयोग कर सकता है. नुक्कड़ सभा के लिए निर्वाचित पदाधिकारी की इजाजत आवश्यक है. निर्वाचन पदाधिकारी की इजाजत से ही जुलूस निकाला जा सकेगा. वहीं आदर्श आंचार संहिता में पंचायती राज विभाग की योजनाएं यदि पहले से स्वीकृत हैं और योजना का काम शुरू हो गया है तो उस पर रोक नहीं रहेगी. लेकिन, नए सिरे से स्वीकृति अथवा स्वीकृति प्राप्त योजना का काम शुरू करने पर रोक रहेगी. प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक रहेगी. निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, पेयजल,स्वास्थ्य, विद्युतीकरण,महिला और बाल कल्याण आदि के क्रियान्वयन, शिलान्यास व उद्घाटन पर पाबन्दी रहेगी।