सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने में निचली अदालत में मुकदमा खत्म नहीं होता या उसकी रफ्तार धीमी रहती है, तो मनीष सिसोदिया फिर से जमानत का आवेदन दे सकते हैं

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 30 अक्टूबर 2023 : नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.


सिसोदिया की जमानत याचिका पर सु्प्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था, आज जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका खारिज कर दी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने में निचली अदालत में मुकदमा खत्म नहीं होता या उसकी रफ्तार धीमी रहती है, तो मनीष सिसोदिया फिर से जमानत का आवेदन दे सकते हैंकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपयों का लेनदेन स्थापित कर पा रही है इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती.
