आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 23 मई 2022 : पटना :.सुप्रीम कोर्ट से भी  राजधानी पटना के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को जमानत नही मिली . कोर्ट ने खुशबू को इस घटना का मुख्य आरोपी  और साजिशकर्ता मानते हुए नियमित जमानत देने से इंकार करते हुए उनके द्वारा  दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया   .यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध थी . कोर्ट ने यह माना कि पटना हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है और उसने नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के लिये जो आधार अपने आदेश में दिया है वह सही है और इसमे किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नही है.पटना हाई कोर्ट  के न्यायाधीश  ए एम  बदर की एकलपीठ ने 13 दिसंबर 2022   खुशबू की  नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया  था कि वह  इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर ले .  खुशबू सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोली कांड में पटना के बेउर जेल में बंद है.अभियुक्त खुशबू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता राजेश कुमार और बिहार सरकार की ओर से अधिवक्ता  देवाशीष भरुका उपस्थित थे .  गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं थाना  इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी. हालांकि, इस वारदात में उनकी जान बच गई .इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दो कॉन्ट्रैक्ट किल्लर  समेत कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इन सभी मे से केवल खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह ही जमानत पर जेल से बाहर है.

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