Anirudh Prasad alias Sadhu Yadav. Photo by - Sonu Kishan.

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 30 मई 2022 : पटना ।  लालू प्रसाद  के साले व पूर्व सांसद साधु यादव को आज पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने मामले में तीन साल कैद  और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साल 2001 जनवरी महीने में साधु यादव पर संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकरियों के साथ गोली चलाकर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। साधु यादव को तीन साल की सजा देने के साथ ही उन्हें कोर्ट ने प्रोविजिनल बेल भी दे दी है।

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