आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 15 जुलाई 2022 : पटना : मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह की अंतत: सदस्यता समाप्त हो गयी। अब विधायक भी नहीं बन पायेंगे। अनंत सिंह के बाद स्थित घर से एके 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के कारण विधानसभा ने गुरुवार को उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी।अधिसूचना में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत अनंत सिंह को कनविक्शन की तिथि 21 जून के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने 14 जून को ही उन्हें दोषी करार दिया था।फिर 21 जून को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई। चूंकि 2 साल या उससे ऊपर की सजा मिलने के बाद सदस्यता जानी तय है। ऐसे में विधानसभा ने सजा की तिथि 21 जून से ही सदस्यता छिने जाने की जानकारी दी।