आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 27 मार्च 2023 : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के कई संभावित प्रभाव सामने आ सकते हैं जिसमें उनके आठ वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक के अलावा उन्हें लुटियन दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है. केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया.
लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। लेकिन, अब पक्का हो गया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी को अपना सरकार आवास छोड़ना होगा। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने सोमवार को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर कहा है कि 12 तुगलक रोड स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करना होगा। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला छोड़ना होगा। राहुल को यह बंगला वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से निर्वाचित होने के बाद आवंटित किया गया था।