आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 30 सितम्बर 2022 : सासाराम : अतिक्रमण का गलत रिपोर्ट देने, सरकारी कार्यो में रूची नहीं लेने आदि कार्य अनुरूप नहीं करने के आरोप में नौहट्टा अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी बृजबिहारी कुमार के विरूद्ध कार्रवाई होगी. इसके लिए जिलाधिकारी उनके विरूद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए कार्रवाई के लिए विभागीय अनुशंसा कर दी है. बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय  पटना के सीडब्लूजेसी न. 5280/2020 राजकिशोर प्रसाद उर्फ राजकिशोर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य पारित ओरल ऑडर में अंचल कार्यालय नौहट्टा द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डिहरी को परिवाद संतोष कुमार पाण्डेय, अलिखेश दुबे, विश्वनाथ  गुप्ता एवं अन्य ग्राम सिंहपुर में बृजबिहारी कुमार तत्कालीन सीओ नौहट्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि अतिक्रमणकारी राजकिशोर गुप्ता का मकान रैयती भूमि है. रैयती भूमि ही छज्जा बना हुआ है. छज्जा से सड़क पर आने जाने वाले वाहन से किसी प्रकार की नुकसान नहीं है, जबकि भूमि सुधार उप समाहर्ता डिहरी व अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डिहरी के द्वारा संयुक्त जांच में पाया गया कि उक्त अतिक्रमणकारी द्वारा जमीन रास्ता में 13 गूना 1 फीट रकबा में पूर्व से अतिक्रमण किया गया था. जिसके बाद उक्त सीओ के प्रतिवेदन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मिस्लीड करने बतलाया गया है. जिसके बाद डीएम ने उक्त सीओ द्वारा भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने के आरोप में यह कार्रवाई की है.   

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