आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 28 जून 2023 : सासाराम : शिवसागर अंचल के सीओ और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल सासाराम ग्रामीण के सहायक विद्युत अभियंता पर जिला लोक शिकायत निवारण मामले में उदासीन व लापरवाही बरतने के आरोप में डीएम ने जुर्माना लगाया है. साथ ही जुर्माना की राशि जमा नहीं होने तक उनके वेतन निकासी पर रोक लगा दी है.
विभाग के अनुसार, ये प्राय: जिला लोक शिकायत मामलों की सुनवाई में अनुपस्थित रहते थे. अनुपस्थित रहने के साथ-साथ सुनवाई में वे ना किसी कर्मी/प्रतिनिधि को अधिकृत कर भेजते है और ना ही कोई प्रतिवेदन जमा करते थे. जिससे मामलों के सुनवाई व निष्पादन कार्य बाधित हो रहे थे. इस बाबत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि लोक शिकायत निवारण संबंधी मामलों की सुनवाई के दौरान उक्त पदाधिकारियों द्वारा लगातार अनुपस्थित रह रहे थे. इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान न तो किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर भेजते और ना ही कोई प्रतिवेदन जमा करते थे. सुनवाई में अनुपस्थित रहने व प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण संबंधित मामलें के निष्पादन को लेकर अनावश्यक विस्तारित करना पड़ता था. जिसके कारण बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम उद्देश्य प्रभावित हो रहा था. जिसके आलोक में जिलाधिकारी ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत उक्त पदाधिकारी पर पांच-पांच सौ रुपये का शास्ति अधिरोपित कर अर्थदंड लगाया है.
साथ ही उक्त पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि जिला कोषागार में जुर्माना की राशि जमा कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें. अन्यथा आदेश के अनुपालन न होने की स्थिति में सेवा नियमों के तहत अग्रेतर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कोषागार पदाधिकारी को भी जुर्माना राशि जमा होने के पश्चात ही उक्त पद जिला कोषागार में जुर्माना की राशि जमा कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें. अन्यथा आदेश के अनुपालन न होने की स्थिति में सेवा नियमों के तहत अग्रेतर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कोषागार पदाधिकारी को भी जुर्माना राशि जमा होने के पश्चात ही उक्त पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.