
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 20 अप्रैल 2023 : राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट से आज राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।


बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई । अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है। राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
