![](https://www.rohtasdarshan.com/wp-content/uploads/2023/06/St-Pauls-School-Medical-Enterance-NEET-Exam-Result-2023-1024x512.jpg)
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 06 दिसंबर 2023 : पटना। पटना की एक एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को आपराधिक मानहानि मामले में राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को एक साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने 80 वर्षीय अनुभवी राजद नेता को हालांकि ऊपरी अदालतों में अपील के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत भी दे दी।तिवारी के खिलाफ मामला 2018 में जल संसाधन विकास मंत्री संजय कुमार झा ने दायर किया था, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं।
![](https://www.rohtasdarshan.com/wp-content/uploads/2022/12/Sidheshwar-Public-School-1024x512.jpeg)
7 अगस्त, 2018 को जदयू के महागठबंधन छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के बाद तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संजय कुमार झा के खिलाफ व्यक्तिगत आपत्तिजनक टिप्पणी की।अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद झा ने 15 सितंबर, 2018 को पटना में एमपी-एमएलए अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक साल पहले समन जारी किया था।
![](https://www.rohtasdarshan.com/wp-content/uploads/2023/02/Verma-1-627x1024.jpeg)