आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 31 मई 2022 : मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं। अनिल देशमुख की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जल्द ही जमानत मिल सकती है। उनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही है जिसके लिए उन्होंने 25 मार्च को ही हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर तेजी से सुनवाई करे।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
मामले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें उम्मीद है और विश्वास है कि इस मामले पर तेजी से सुनवाई होगी और बॉम्बे हाई कोर्ट याचिका पर विचार करेगा और तेजी से सुनवाई करे।’
अनिल देशमुख ने दायर की थी याचिका
दरअसल, अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है जो कोर्ट में 25 मार्च से लंबित है। देशमुख के मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की पीठ के समक्ष दलील दी कि, “अनिल देशमुख बहुत बीमार हैं, और कई बीमारियों से ग्रसित हैं और 73 वर्ष के बुजुर्ग हैं।” सिब्बल ने ये भी बताया कि ‘हाई कोर्ट में देशमुख की याचिका 25 मार्च से लंबित है उसपर जल्द से जल्द विचार किया जाए।’