लोदीपुर एवं सब्जी बाग में क्रिश्चियन की जमीन पर कब्जा कर मॉल एवं खेतान मार्केट बनाने का आरोप बेबुनियाद एवं समाज में छवि खराब करने का प्रयास

•वारंट निर्गत कर श्री यादव को कोर्ट में उपस्थित कर ट्रायल एवं सजा दी जाए

•मनोज झा एवं चितरंजन प्रसाद पर दायर मानहानि के मामले में कोर्ट द्वारा संज्ञान एवं न्यायालय में उपस्थित हेतु सम्मन

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 15 सितम्बर 2022 : पटना । राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्प्रति राज्य सभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में कल बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के अंतर्गत मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है और कोर्ट से आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराकर ट्रायल प्रारंभ किया जाए और तत्पश्चात सजा दी जाए।

श्री मोदी ने अपने कंप्लेनेंट में कहा है कि श्री यादव ने मंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि श्री मोदी ने पटना के लोदीपुर में उपमुख्यमंत्री रहते अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर कोर्ट से हारने के बाद भी मॉल का निर्माण कराया। श्री रामानंद यादव ने सब्जीबाग की क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा कर खेतान मार्केट बनाने का आरोप लगाया था।

श्री रामानंद यादव का यह बयान सभी प्रमुख समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर प्रमुखता से प्रचारित हुआ। कानूनी नोटिस के बावजूद आज तक ना तो अपने आरोपों के समर्थन में श्री यादव ने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और ना ही सार्वजनिक क्षमा याचना की है। श्री रामानंद यादव द्वारा जनता की निगाह में मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से यह आरोप लगाया गया है जो पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद है। ज्ञातव्य है कि राजद के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनोज झा और चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार का आरोप लगाया था जिसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। पिछले दिनों न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए दोनों को सम्मन किया है।

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