आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 19 अप्रैल 2023 : डेहरी ऑन सोन । सासाराम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 ने शिवसागर थाना कांड संख्या 258/ 17 धारा 4 पोक्सो एक्ट तथा 342 भादवी के तहत अभियुक्त बीरबल कुमार मेहता ग्राम गिरधरिया थाना शिवसागर को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹ 50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । वहीं इसी मामले में अभियुक्त को धारा 342 के तहत छः माह की सजा व ₹ 1,000 के अर्थदंड की सजा दी है ।अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 सप्ताह की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वही एक दूसरे मामले में सासाराम के माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 7 ने पोक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹ 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह जानकारी देते हुए एसपी विनीत कुमार ने बताया कि नटवर थाना कांड संख्या 16/19 धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत माननीय न्यायालय ने ग्राम गोपालपुर थाना करगहर निवासी विवेक तिवारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹ 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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