
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 16 फरवरी 2023 : सासाराम : प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों के विरूद्ध अब अंचलाधिकारी नहीं, बल्कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे. इसके लिए सरकार के सचिव ने जिला प्रशासन को आदेश पत्र जारी की है. आदेश पत्र के अनुसार, पीएम आवास योजना के अंतगर्त कुछ हठी लाभुक ऐसे भी है, जिन्हें तमाम प्रयासों से जागरूक करने के पश्चात भी आवास निमार्ण में रुचि नहीं ले रहे है. ऐसे लाभुकों के विरूद्ध राशि की वसूली के लिए निलाम पत्र वाद दायर किया जाना आवश्यक हो जाता है. प्रखंड स्तर पर निलाम पत्र वाद दायर करने, नोटिस निर्गत करने तथा इस पर सुनवाई करने की शक्ति वर्तमान में अंचलाधिकारियों के पास निहित है. लेकिन, अंचलाधिकारी के पास भूमि सहित अन्य मामलों से संबंधित अधिक कार्य करने के कारण सीओ आवास योजना के लाभुकों के विरुद्ध निलाम पत्र वाद की कार्रवाई में रुचि नहीं ले रहे है. ऐसी स्थिति में आवास योजना के लाभुकों के मामलें में प्रखंड स्तर पर निलाम पत्र वाद पर कार्रवाई करने की शक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी को करने से ऐसे मामलों का निष्पादन में शीघ्रता व तेजी आयेगी.
