रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 19 अप्रैल 2021 : सासाराम। बिहार सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन के सख्त अनुपालन के उद्देश्य से जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए डीएम ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का अनुपालन कराते हुए शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, जिम, स्टेडियम सहित सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रखना सुनिश्चित करें। हालांकि बस, हवाई एवं रेल यात्रियों के लिए कर्फ्यू में छूट रहेगी। विवाह एवं श्राद्ध कर्म को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्राद्ध क्रम में 25 एवं विवाह कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने हेतु आवश्यकतानुसार धारा 144 लागू कर उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नए गाइडलाइन के अनुसार जिले के सभी बाजार एवं दुकानें शाम 6 बजे तक एवं सरकारी व निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक बंद होंगे तथा भोजनालयों में होम डिलीवरी की सुविधा रात 9 बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा संबंधित अधिकारी अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाईन सेंटर बनाकर प्रावधानित प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने कहा कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, एडीएम लालबाबू सिंह, उपविकास आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद, सिविल सर्जन सुधीर कुमार सहित तीनों अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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