रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 10 अप्रैल 2021 : डेहरी ऑन सोन । 31 मार्च 2021 तक अपने चल अचल संपत्ति के ब्योरा नहीं देने वाले त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की परेशानियां बढ़ सकती है। उनकी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंत्रियों-विधायकों की तरह ही त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षों को अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के पूर्व वर्तमान में विभिन्न पदों के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी चल – अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया है। मालूम हो कि चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी पदधारकों को डेट 31 मार्च तक ही अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना था। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। त्रिस्तरीय पंचायत के सभी पदधारकों का बीते 31 मार्च तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जिले की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए निर्धारित फार्मेट में अद्यतन करना है। या क्या पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से किया गया है जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है तथा उनके संपत्ति उनके 5 वर्षों में कितनी बढ़ती है या सार्वजनिक किया जा सके पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा भी नहीं किया गया है। परंतु राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की है। चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी नामांकन के साथ ही अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। जिससे यह स्पष्ट हो सकेगी चुनाव के पूर्व उनकी संपत्ति कितनी थी तथा चुनाव जीतने के बाद उनकी संपत्ति में कितने का इजाफा हुआ है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि निर्धारित अवधि के अंतराल में पंचायत प्रतिनिधियों की संपत्ति का विवरण प्राप्त कर जिला में भेज दिया गया है जिससे उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

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