रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : दावथ : उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष तीन साल तक अवैतनिक अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। हालांकि, न्यूनतम सेवा तीन वर्ष पूरा करने के बाद ही यह अवकाश मिलेगा। प्रधान अध्यापक भी अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। अवकाश की इस अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। बीo एडo (बेचलर ऑफ एजुकेशन) पूरा करने के लिए यह अवकाश नहीं मिलेगा। पूरे सेवाकाल में अध्ययन अवकाश एक बार लिया जा सकता है। बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली 2020 में अध्ययन अवकाश के संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया। अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के क्रम में संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके कारण छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित नहीं होगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों का ज्ञानवर्द्धन करना है।
