
By Rohtas Darshan Digital Desk | Updated: October 23, 2025 | New Delhi : नई दिल्ली। बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत और सुविधा आने वाली है। 1 नवंबर 2025 से देशभर के बैंक खाताधारक अपने अकाउंट में चार नॉमिनी (Nominees) जोड़ सकेंगे। इससे पहले खाताधारक केवल एक नॉमिनी ही जोड़ सकते थे।
नए नियमों के तहत ग्राहक यह भी तय कर सकेंगे कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा और कौन प्राथमिकता में रहेगा। ग्राहक चाहे तो नॉमिनी एक-एक करके या सभी चारों को एक साथ जोड़ सकते हैं।
नए नियमों के फायदे
• उत्तराधिकार विवादों में कमी आएगी, जिससे बैंक खातों और निवेशों का निपटारा आसान होगा।
• बैंकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनेगा।
• क्लेम प्रोसेस तेज और स्पष्ट होगा, जिससे परिवार को रकम पाने में आसानी होगी।
• पुराने नियमों को आधुनिक जरूरतों और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के अनुरूप अपडेट किया गया है।
कौन बन सकता है नॉमिनी?
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसे खाताधारक अपने बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, बीमा या निवेश में नामांकित करता है। यदि खाताधारक का अचानक निधन हो जाए, तो नॉमिनी क्लेम दाखिल कर राशि प्राप्त कर सकता है।
ध्यान रखने योग्य बातें
• नॉमिनी को राशि तभी मिलेगी जब क्लेम पर कोई कानूनी विवाद न हो।
• अगर कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हैं, तो राशि सभी में कानूनी हिस्सेदारी के अनुसार बाँटी जाएगी।
• सेफ डिपॉजिट और लॉकर के लिए भी अब “एक के बाद एक नॉमिनी” (Successive Nomination) की सुविधा उपलब्ध होगी।
कब से लागू होंगे नए नियम?
ये प्रावधान बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत लागू किए जा रहे हैं।
प्रभावी तिथि: 1 नवंबर 2025 से।
बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा है कि नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए नए फॉर्म और प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी।
इस कदम को बैंकिंग जगत में “ग्राहक हित और पारिवारिक सुरक्षा” की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।


