उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यपालिका से जुड़ी नियुक्तियों में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करना उचित नहीं है। धनखड़ ने इसे ‘संवैधानिक विरोधाभास’ बताते हुए कहा कि अब इस पर पुनर्विचार का समय आ गया है। यह बयान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति से पहले आया है, जो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। नए कानून के तहत, CEC की नियुक्ति में CJI की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है।

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