आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 21 फरवरी 2023 : छपरा : मतदान करने आये व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा को सांसद व विधायक विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे तृतीय नलीन कुमार पांडे ने पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 मे आजीवान कारावास एवं 40 हजार अर्थ दंड नही देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है।मांझी थाना कांड संख्या 28/90 के सत्रवाद संख्या 143/06 में अभियोजन की ओर से एपीपी ध्रुपदेव सिंह ने सरकार का पक्ष रखा है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्र मोहन तिवारी ने न्यायालय में बहस की।
ज्ञात हो कि वर्ष 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोंगो ने हमला बोल दिया था और उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी। जिसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी . इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी ।. पीठासीन अधिकारी मल्लिक ने किसी को भी पहचानने से इंकार कर दिया था जबकि महेश प्रसाद यादव ने पूर्व मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र नाथ मिश्र और उनके भाई हरेंद्र मिश्र को हत्या में संलिप्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।
मांझी थाना कांड संख्या 28/90 के सत्रवाद संख्या 143/06 में सरकार के अधिवक्ता एपीपी ध्रुपदेव सिंह उपस्थित थे। ज्ञात हो कि वर्ष 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोंगो ने हमला बोल दिया था और उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी जिसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी ।