नोखा। शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वालों पर नगर पंचायत प्रशासन शिकंजा कसेगा। नगर पंचायत के ईओ बसंत कुमार ने शहरी क्षेत्र में वैसे मकानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है, जो बिना नक्शा पास कराए ही बनाया जा रहा है। साथ ही उन वैसे मकान मालिकों को चिन्हित करना है, जो घरेलु मकान का टैक्स देते हैं और उसका उपयोग व्यवसायिक रुप में कर रहे हैं। उन्होंने सहायक कर दरोगा व अन्य कर्मियों को कहा कि उन मकानों की भी सूचि तैयार करें जो एक तल्ला का नक्शा पास हुआ है और उस पर दो या तीन तल्ला मकान का निर्माण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में नये बिल्डिंग बायलॉज का हर हाल में पालन किया जाना है। उन्होंने कहा कि नये बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
ईओ द्वारा प्राप्त निर्देश के बाद नगर पंचायत के कर्मी हरकत में आ गये हैं। नप के सहायक कर दरोगा सत्यनारायण प्रसाद ने कहा कि सभी वार्डों में सर्वे का कार्य शुरु कर दिया गया है। जहां भी नया निर्माण हो रहा है उसका नक्शा नगर पंचायत से पास है या नहीं इसकी खोज खबर लिया जा रहा है। उनहोंने बताया कि फिलहाल वार्ड संख्या आठ,सात, तेरह और पंद्रह में किए गये सर्वे में लगभग दस वैसे मकान को चिन्हित किया जा रहा है। जिसका नगर पंचायत से नक्शा पास नहीं कराया गया है। उन लोगों पर नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरु की जा रही हैं।
जारी नोटिस में दिया गया है सख्त निर्देश
नगर पंचायत से बिना नक्शा स्वीकृत कराए मकान का निर्माण कराने वालों पर जो नोटिस जारी किया जाना है उसमें कार्रवाई करने का कड़ा प्रावधान दर्शाया गया है। नोटिस प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर भवन निर्माण से संबंधित कागजात कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर बाध्य होकर नगरपालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निर्माणाधीन भवन को तोड़ने कार्रवाई की जाएगी।
