आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 30 अप्रैल 2022 : डेहरी ऑन सोन । सासाराम के माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 ने दिनारा थाना कांड संख्या 240/ 2019 में भादवि की धारा 302, 364, 120 बी, 307 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत डब्ल्यू सिंह उर्फ कृष्णा प्रताप सिंह ग्राम कुंडा थाना दिनारा भानस जिला रोहतास को कारित अपराध के लिए दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व ₹5000 का अर्थदंड एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया है ।यह जानकारी देते हुए एस पी आशीष भारती ने बताया कि डेहरी इंद्रपुरी थाना कांड संख्या 1040/ 2017 धारा 30 ए बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सासाराम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2 ने मेघा सिंह उर्फ प्रदीप सिंह ग्राम बस्ती पुर थाना इंद्रपुरी को उसके कारित अपराध के लिए 5 वर्ष का कारावास एवं ₹100000 अर्थदंड से दंडित किया है।