शिक्षाविद संजय कुमार ने की उप राज्यपाल से सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को न्याय दिलाने की मांग

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 15 मार्च 2022 : दिल्ली : एस एम सी सदस्य एवं अभिभावकराजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय शकरपुर नंबर-2, दिल्ली -92एवं पूर्व एस एम सी उपाध्यक्ष, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सूरजमल विहार, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय आई पी एक्सटेंशन, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, वेस्ट विनोदनगर,दिल्ली-92सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को संविधान प्रदत्त आरक्षण की सुविधा से वंचित करके सामान्य वर्ग के  गरीब छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की जा रही है,  भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण के लाभार्थी अन्य सभी वर्गों के छात्रों की तरह ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को भी एसओएसई के दाखिले में अवसर मिलना चाहिए. बाकी सभी स्टेट जैसे राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में एस सी, एस टी, ओबीसी के साथ अब सभी सरकारी संस्थानों में दाखिले में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी संविधान के अनुसार 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के साइंस ब्रांच द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा और नेशनल टैलेंट सर्च परीक्षा में भी पिछले दो सालों से आरक्षण के लाभार्थी अन्य सभी वर्गों के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आरक्षण की सुविधा दी जा रही है. 

गौरतलब है कि 1997 में दिल्ली सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिल्ली में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय खोले गए थे, तब से लेकर अभी तक राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के लिए छठी, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में होने वाले दाखिले में किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था, किंतु  दिल्ली की वर्तमान सरकार ने दिल्ली व देश के सबसे अच्छे परफॉरमेंस वाले सभी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को ही परिवर्तित करके  स्कूल आफ सपेशलाईज्ड एजुकेशन बना दिया है और अब उसमें नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के दाखिले में एस सी, एस टी, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए तो आरक्षण का प्रावधान रखा है, पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को इससे वंचित कर दिया है.[15/03, 11:40] Sanjay KumarND Educationist: सेवा में, माननीय उप-राज्यपाल महोदयराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकारविषय:-  शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दिल्ली सरकार के नवनिर्मित “दिल्ली बोर्ड आॅफ एजुकेशन”(DBSE) से मान्यता प्राप्त (एफिलिएटेड)दिल्ली सरकार के नवनिर्मित विद्यालयों  “स्कूल आॅफ सपेशलाईज्ड एजुकेशन” (SOSE) में नवीं और ग्यारहवीं कक्षा के लिए प्रवेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी के छात्रों को भी एस सी/एसटी, ओबीसी (नाॅन क्रीमी लेयर/सीडब्ल्यूएसएन) की तरह ही, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, नियमानुसार आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु.महोदय, निवेदन है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दिल्ली सरकार के नवनिर्मित एजुकेशन बोर्ड, “दिल्ली बोर्ड आॅफ एजुकेशन” (DBSE) से मान्यता प्राप्त (एफिलिएटेड) दिल्ली सरकार के नवनिर्मित सभी ईकतीस(31) विद्यालयों “स्कूल आॅफ सपेशलाईज्ड एजुकेशन” (SOSE) में दाखिले के लिए  दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें एस सी/एस टी और ओबीसी (नाॅन क्रीमी लेयर/सीडब्ल्यूएसएन) कैटेगरी के अभ्यर्थियों (विद्यार्थियों) को तो समुचित आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है किंतु आर्थिक रूप कमजोर सामान्य वर्ग(EWS) के अभ्यर्थियों को संविधान द्वारा नियमानुसार प्रदान की जाने वाली आरक्षण की सुविधा से  बिलकुल ही वंचित रखा गया है.गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने भी अपने सरकारी संस्थानों में( नौकरी, दाखिले और स्काॅलरशिप परीक्षाओं में)पिछले दो वर्षों से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षण के लाभार्थी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की तरह ही  आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती रही है. दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड(DSSB) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के एस सी ई आर टी और साइंस ब्रांच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा और दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों और काॅलेजों के प्रवेश परीक्षा में तो नियमानुसार समुचित आरक्षण की सुविधा प्रदान किया जाती रही है, किंतु शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दिल्ली सरकार के सभी 31 स्कूल आफ सपेशलाईज्ड एजुकेशन के स्कूलों में दाखिले को लेकर जारी दिशानिर्देशों में संविधान द्वारा प्रदान की गई आरक्षण की सुविधा से वंचित कर, संविधान के विरुद्ध कदम उठाया गया है.उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के जिन सभी बेहतरीन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों को ही परिवर्तित करके स्कूल आॅफ सपेशलाईज्ड एजुकेशन बना दिया गया है, उन सभी स्कूलों में अब तक दाखिले में एस सी/एस टी, ओबीसी आदि किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की जाती थी किंतु इस बार  दिल्ली सरकार ने इन नवनिर्मित एसओएसई स्कूलों(पूर्ववर्ती राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय) के दाखिले में पहली बार आरक्षण की सुविधा प्रदान की है तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रदान की जाने वाली आरक्षण की सुविधा आरक्षण के लाभार्थी सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदान की जानी चाहिए और मनमाने तरीके से संविधान द्वारा प्रदत्त किसी भी लाभार्थी वर्ग को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार और माननीय सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से देश के सभी प्रवेश परीक्षाओं और भर्तियो में अब अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी केन्द्र और सभी राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है.अत: आपसे निवेदन है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल आॅफ सपेशलाईज्ड एजुकेशन  के नवीं और ग्यारहवीं कक्षा के दाखिले के लिए जारी दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को भी, भारतीय संविधान के अनुसार अन्य सभी आरक्षण के लाभार्थी वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह ही, आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि प्रार्थी के पुत्र और भतीजे को  नियमानुसार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सकेभवदीयसंजय कुमारS/O श्री दिनेश कुमार सिंहA 292/1, गली नंबर 5, नाॅर्थ ब्लॉक, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-92मोबाइल नंबर 9811421476 ईमेल isanjay [email protected] सचिव महोदय, दिल्ली बोर्ड आॅफ एजुकेशनएलजी, सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डायरेक्टर को हमने ये अप्लिकेशन देकर और रिसिव करवा लिया है.

जब संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को दाखिले और भर्तियो के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने भी हरी झंडी दे दी है, तो दिल्ली सरकार ने आखिर इसे क्यों नहीं लागू किया है.[केंद्र और सभी राज्य सरकारों की भर्तियों और सरकारी संस्थानों में दाखिले में अब एस एस टी, ओबीसी रिजर्वेशन के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी दिया जाता है. जैसे सभी सरकारी संस्थानों के लिए नीट, जेईई तथा यूनिवर्सिटी और काॅलेजों में दाखिले में अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आर अवश्य दिया जाता है.अन्य राज्य सरकारों की तरह ही दिल्ली सरकार के संस्थानों जैसे डीटीयू, एन एस आई टी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी व टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित विभिन्न कोर्सेज के दाखिले में पिछले दो वर्षों से अन्य कैटेगरी के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है.दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल लेवल पर आयोजित स्कालरशिप परीक्षाओं जैसे एस सी ई आर टी व साइंस ब्रांच की एनटीएसई स्टेज 1 और मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतीभा परीक्षा (जूनियर साइंस टैलेंट सर्च परीक्षा) में भी एस सी, एस टी, ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण विगत वर्ष में भी दिया गया है.

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