आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 19 जनवरी 2022 : सासाराम : जिला लोक शिकायत निवारण के द्वितीय वाद की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के आरोप में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल सासाराम (शहरी) के सहायक विद्युत अभियंता पर दो हजार रूपये की अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है. इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल पाण्डेय ने बताया कि जिला लोक शिकायत निवारण के द्वितीय वाद के अंतगर्त गजरांढ गौरक्षणीा निवारी अनिता ओझा का परिवाद पत्र के आलोक में सुनवाई प्रारंभ है. लेकिन, सुनवाई के क्रम में सहायक विद्युतय अभियंता अनुपस्थित पाए गए. जिसके कारण लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के उदेश्य प्रभावित हो रहा है. इस आलोक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उलघंन के आरोप में उक्त सहायक अभियंता पर दो हजार रूपये की अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है. साथ ही उन्हें अधिरोपित राशि को दो दिनों में जिला कोषागार में जमा करने व उसकी एक प्रति से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है. अन्यथा इसका अनुपालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाऐगी.
