आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 07 जनवरी 2022 : सासाराम। कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रांन से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन कर रहे शहर के दो शापिंग मॉल को कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रमा राम एवं रंजय कुमार ने अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर शहर के गौरक्षणी स्थित वी मार्ट एवं बौलिया मोड़ के समीप वन इंडिया फेमिली मार्ट को जांच के पश्चात सील कर दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि जांच के दौरान उक्त दोनों शापिंग मॉल आदेश के बावजूद खुले पाए गए तथा माॅल में क्षमता से अधिक भीड़ के साथ मास्क, सैनिटाइजर एवं थर्मल स्कैनर के उपयोग संबंधी मानक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। वहीं इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी ने कई दुकानदारों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि सभी लोग कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें अन्यथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 3 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 56 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि सरकार ने कोविड-19 से बचाव हेतु आम लोगोें के लिए मास्क एवं दो गज की दूरी का अनुपालन अनिवार्य तथा दुकान, प्रतिष्ठान आदि खोलने एवं वाहन परिचालन के संबंध में मास्क, सैनिटाइजर एवं थर्मल स्कैनर का उपयोग करने हेतु मानक प्रक्रिया का अनुपालन करने का सख्त निर्देश जारी किया है। जिसका उल्लंघन करने पर उक्त कार्रवाई की जा रही है। साथ हीं शहर के विभिन्न स्थानों पर लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।

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